एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF महिला को मिली ये सजा, देखिए कानून में क्या है थप्पड़ मारने की सजा

कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF महिला को मिली ये सजा: CISF जवान को थप्पड़ मारने के बाद सांसद से अभिनेत्री बनीं कंगना रनौत ने क्या कदम उठाया? महिला कर्मचारी को क्या सजा मिलेगी?

हिमाचल प्रदेश के मंडी से हाल ही में चुनाव जीतने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ गुरुवार को हुई एक घटना ने सभी को चौंका दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF जवान ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारा। घटना के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक आरोपी CISF कर्मी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF महिला को मिली ये सजा

ताजा जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई घटना की अभी जांच चल रही है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। डीएसपी एयरपोर्ट ने बताया कि कंगना ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना के साथ हुई घटना ने हड़कंप मचा दिया और इससे जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें से एक वीडियो में घटना का आरोपी सीआईएसएफ जवान गुस्से में मौजूद लोगों के सामने किसान आंदोलन पर कंगना के बयान को कोट करता नजर आ रहा है।

कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF महिला को मिली ये सजा
कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF महिला को मिली ये सजा

जानकारी सामने आई है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाले CISF जवान का नाम कुलविंद कौर है। 35 वर्षीय कुलविंदर 15 साल से CISF में हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड बेदाग है। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली कुलविंदर के पति भी CISF जवान हैं। चंडीगढ़ में हुई घटना के बाद कंगना दिल्ली पहुंचीं और एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह बिल्कुल ठीक हैं। कंगना ने कहा, ‘मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। मैं मजे कर रही हूं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘जैसे ही मैं सुरक्षा जांच से बाहर निकला, दूसरे केबिन में बैठी महिला, जो मेरे क्रॉस करने का इंतज़ार कर रही थी, बगल से आई, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि वह किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि हम पंजाब में बढ़ते उग्रवाद और उग्रवाद से कैसे निपटेंगे?


कानून के मुताबिक, किसी को थप्पड़ मारना अपराध है। ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 323 के तहत केस दर्ज किया जाता है। आईपीसी की धारा 323 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसे एक साल की कैद हो सकती है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

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